Income Tax On FD : 50 लाख रुपए तक के एफडी पर अब नहीं लगेगा टैक्स, सरकार के इस फैसले से आम आदमी को मिला बड़ी राहत।

Income Tax On FD : जब भारत में पैसे निवेश करने की बात होती है तब ज्यादातर लोग एचडी यानी फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे को निवेश करना पसंद करते हैं। बैंक में फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना एक सबसे अच्छा विकल्प है। जहां एक तरफ एफडी स्कीम पर तगड़ा रिटर्न मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे होने वाली कमाई पर टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन अब एफडी स्कीम से होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आईए जानते हैं क्या है पूरी खबर।

Income Tax On FD : 50 लाख रुपए तक के एफडी स्कीम पर नहीं लगेगा टैक्स।

बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसे को निवेश करते हैं। सोचते हैं की फिक्स डिपाजिट (FD) से अच्छा कमाई हो जाए। लेकिन उन्हें टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए एक अच्छी खबर है।

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अगर कोई भी व्यक्ति 50 लख रुपए तक की फिक्स डिपाजिट (Fixed Deposit) कराए हुए हैं। तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आईटीआर (ITR) फाइल करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आपकी पूरी कमाई सिर्फ फिक्स डिपाजिट के ब्याज (Fixed Deposit Interest) से हो रही है और वह ₹400000 से ज्यादा नहीं है आईए जानते हैं आसान भाषा में पूरी जानकारी।

इस प्रकार मिलेगा FD पर टैक्स में छूट

सरकार की तरफ से नई टैक्स रिज्यूम में ₹400000 तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है। इसका मतलब यह साफ है कि अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ बैंक के ब्याज से हो रही है और वह 4 लाख से कम हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

उदाहरण के जरिए समझे

मान लीजिए कि अपने 50 लाख रुपए एफडी स्कीम में निवेश किए हुए हैं। और बैंक आपको उसे एफडी स्कीम पर 7.75% ब्याज ऑफर कर रहा है। साल भर में आपको 387500 ब्याज मिलेगा। यह ₹400000 से कम है इसलिए आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

TDS कटौती से कैसे बचें?

अब आपका सवाल होगा कि TDS कटौती से कैसे बचा जाए। जब भी बैंक आपको ब्याज देता है तो वह सरकार के नियमों के अनुसार ही कुछ टैक्स काट सकता है। लेकिन अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ फिक्स डिपाजिट के ब्याज से है और ₹400000 से कम है तो आप बैंक में एक फॉर्म जमा कर सकते हैं जिसमें बैंक TDS नहीं कटेगा।

टीडीएस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए?

  • अगर आप टीडीएस से बचना चाहते हैं और आप सीनियर सिटीजन है तो आपको Form 15H को भरना होगा।
  • 60 साल से काम के उम्र के लोगों को Form 15G जमा करने होंगे।
  • यह फॉर्म प्रत्येक साल 1 अप्रैल से पहले बैंक में जमा करना होगा, ताकि बैंक आपका ब्याज पर टीडीएस नहीं काटे।

टीडीएस (TDS) के नए नियम क्या है?

सरकार की तरफ से टीडीएस की लिमिट को बढ़ाया गया है, दिस इस ए सीनियर सिटीजन और आम लोगों को सबसे जबरदस्त फायदा मिलेगा।

बता दे की 60 साल से कम उम्र के लोग के लिए ब्याज पर टीडीएस कटेगा अगर ब्याज ₹50000 से ज्यादा होगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन जो 60 साल से अधिक के उम्र के हैं ब्याज पर टीडीएस कटेगा अगर ब्याज ₹100000 से ज्यादा होगा।

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